World Consumer Rights Day 15 March | विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस

हर वर्ष 15 मार्च को उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस सबसे पहले 15 मार्च 1983 को मनाया गया था और बाद में यह एक महत्वपूर्ण अवसर बन गया। एक उपभोक्ता होने के नाते आपके कुछ अधिकार भी हैं लेकिन बहुत से लोगों को उनके अधिकारों के बारे में नहीं पता। 

www.consumersinternational.org

उद्देश्य: इस दिवस का उद्देश्य भी उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक करना है। आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर हम आपको आपके बताएंगे आपके अधिकार ताकि बाज़ार में कुछ भी खरीदने से पहले आप सजग रहे।

इतिहास: 15 मार्च, 1962 को अमेरिकी कांग्रेस में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने उपभोक्ता अधिकारों को लेकर शानदार भाषण दिया था। इस ऐतिहासिक भाषण के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है।

भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस

भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पहली बार 24 दिसंबर 2000 को मनाया गया. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम विधेयक 24 दिसंबर 1986 को पारित हुआ था. उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्‍ताओं के अधिकारों की बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्‍य सहित संयुक्‍त मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर 1986 में लागू किया गया था. 

इस अधिनियम में मुख्‍यत: दंडात्‍मक या निवारणात्‍मक मार्ग के स्‍थान पर शोषण और अनुचित रूप से लेनदेन के विभिन्‍न प्रकारों के खिलाफ उपभोक्‍ताओं को प्रभावी सुरक्षा प्रदान की जाती है. यह सभी वस्‍तुओं और सेवाओं पर लागू होता है जब तक कि इसे विशेष रूप से छूट न दी जाएं और इसमें तीव्र तथा कर्म खर्चीले न्‍याय मार्ग के लिए निजी, सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्रों को शामिल किया जाता है.

उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत अधिकार भारत के संविधान की धारा 14 से 19 बीच अधिकारों से आरंभ होते हैं.

इसके बाद इस अधिनियम में 1991 तथा 1993 में संशोधन किये गए. उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम को अधिकाधिक कार्यरत और प्रयोजनपूर्ण बनाने के लिए दिसंबर 2002 में एक व्‍यापक संशोधन लाया गया और 15 मार्च 2003 से लागू किया गया. परिणामस्‍वरूप उपभोक्‍ता संरक्षण नियम, 1987 में भी संशोधन किया गया और 5 मार्च 2004 को अधिसूचित किया गया था.

अधिक जानकारी के लिए पढ़े :
World Consumer Rights Day Essay in Hindi | 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर निबंध

You may like these posts

-->