प्रधानमंत्री जन धन योजना की पूरी जानकारी | Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana in Hindi

प्रधानमंत्री जन धन योजना बचत खाता

Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana

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क्रेडिट पीएमओ 

प्रधानमंत्री जन धन योजना (संक्षेप में - पीएमजेडीवाई) भारत में वित्तीय समावेशन पर राष्‍ट्रीय मिशन है और जिसका उद्देश्‍य देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना और हर परिवार का बैंक खाता खोलना है।इस योजना की घोषणा 15 अगस्त 2014 को तथा इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस परियोजना की औपचारिक शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री ने सभी बैंको को इ-मेल भेजा जिसमें उन्होंने 'हर परिवार के लिए बैंक खाता' को एक ‘राष्‍ट्रीय प्राथमिकता’ घोषित किया और सात करोड़ से भी अधिक परिवारों को इस योजना में प्रवेश देने और उनका खाता खोलने के लिए सभी बैंको को कमर कसने को कहा। योजना के उद्घाटन के दिन ही 1.5 करोड़ बैंक खाते खोले गए।। श्री नरेन्द्र मोदी ने प्राचीन संस्कृत श्लोक:“सुखस्य मूलं धर्म, धर्मस्य मूलं अर्थः, अर्थस्य मूलं राज्यं – इसमें यह बताया गया है कि आर्थिक गतिविधियों में जनता की भागीदारी सरकार का उत्तरदायित्व है।” “सरकार ने यह उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया है”, प्रधान मंत्री ने कहा और सरकार ने अपना यह वादा एक रिकार्ड समय में पूरा करके दिखाया है।आइए एक नजर डालते हैं जनधन खाते की खास बातों पर। 
Jan Dhan Yojana

प्रधानमंत्री जन धन योजना के लाभ
Benefits Of PM Jan Dhan Yojana

  • जीरो बैलेंस खाता: योजना में खाता खुलवाने के लिए कोई पैसा नहीं लगता। बाद में भी खाते में बैलेंस न रहने पर कोई पेनाल्टी नहीं लगती। लेकिन लेन-देन करने व बैलेंस रखने के कुछ फायदे मिलते हैं।
  • बचत पर ब्याज भी: जन-धन खाते में आपका जो भी पैसा जमा होगा, उस पर बचत खाते के बराबर (फिलहाल 4 प्रतिशत) ब्याज भी मिलेगा।
  • खाताधारक का बीमा: जन धन खाता के साथ मिलने वाले रुपे कार्ड  पर आपको 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा फ्री में मिलता है। बशर्ते कि दुर्घटना की तिथि के 90 दिन पहले तक में उस खाते से कोई लेन-देन हुआ हो। कुछ शर्तों के पालन पर 30000 रुपए का जीवन बीमा भी मिलता है।
  • सरकारी योजनाओं का लाभ: सरकारी योजनाओं के माध्यम से प्राप्त होने वाली सब्सिडी, अनुदान व अन्य सहायता राशियां जन-धन खाते में आ सकेंगी।
  • ओवरड्राफ्ट की भी सुविधा: अगर आपने अपने जनधन खाते को आधार से लिंक कराया है और कम से कम 6 महीने तक संतोषजनक ढंग से खाता चलाया है तो आपके अपने बैलेंस से ज्यादा पैसे निकालने की भी सुविधा मिलेगी। आप 5000 रुपए तक extra निकाल सकेंगे।  लेकिन, यह सुविधा एक परिवार में किसी एक खाते पर ही मिलेगी। उसमें भी महिला को वरीयता मिलेगी।
  • मोबाइल बैंकिंग व एसएमएस अलर्ट भी

    अन्य बैंक खातों की तरह प्रधानमंत्री जन-धन खातों पर भी बैंक आपको फोनबैंकिंग (फोन नंबर की मदद से लेन-देन व भुगतान)की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। साथ ही आपके खाते से हुए प्रत्येक लेन-देन के लिए एएमएस अलर्ट भी भेजते हैं।
  • जमा व लेन-देन सीमा: जन-धन खाते में साल भर के दौरान 1 लाख रुपए से अधिक लेन-देन नहीं हो सकते। किसी एक समय पर 50 हजार से अधिक बैलेंस नहीं रख सकते। ज्यादा होने पर खाते को सामान्य बचत खाते में बदलवाना होगा। किसी एक महीने के भीतर 10 हजार रुपए से अधिक निकाला भी नहीं जा सकता।
  • कहां खुलेगा खाता: प्रधानमंत्री जन-धन खाता किसी भी बैंक ब्रांच या बिजनेस रिप्रजेंटेटिव (बैंक मित्र) आउटलेट में खोला जा सकता है। एक छोटा सा आवेदन फॉर्म भरकर जमा करना होता है। आवेदक की उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए और भारतीय नागरिक होना चाहिए। आमदनी को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं है।
  • खाता खोलने के लिए जरूरी दस्तावेज:
    • अगर आधार कार्ड है तो किसी अन्य दस्तावेज की जरूरत नहीं है।
    • आधार कार्ड नहीं है तो किसी अन्य मान्य सरकारी दस्तावेज जैसे, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या मनरेगा कार्ड आदि के माध्यम से भी खाता खोला जा सकता है।
    • ये भी नहीं हों तो किसी सरकारी विभाग की ओर से जारी पहचानपत्र, या राजपत्रित अधिकारी की ओर से जारी पहचानपत्र को भी स्वीकार किया जा सकता है।

पहचान संबंधी सरकारी दस्तावेज न होने पर क्या करें?

यदि किसी व्यक्ति के पास ऊपर बताए गए “वैध सरकारी कागजात” नहीं हैं, तो वह निम्नलिखित में से कोई एक कागजात जमा करके बैंक खाता खुलवा सकता/सकती है:
  • केंद्र/राज्य सरकार के विभाग द्वारा जारी आवेदक के फोटो वाले पहचान पत्र
  • सांविधिक/विनियामकीय प्राधिकारियों द्वारा जारी आवेदक के फोटो वाले पहचान पत्र
  • सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा जारी आवेदक के फोटो वाले पहचान पत्र
  • अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और लोक वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी आवेदक के फोटो वाले पहचान पत्र
  • उक्त् व्यक्ति के विधिवत सत्यातपित फोटोग्राफ के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया गया पत्र

अगर ये दस्तावेज भी उपलब्ध न हो

अगर ये दस्तावेज भी उपलब्ध न हो पा रहे हों तो भी बैंक में जन-धन योजना के तहत लघु खाता खोला जा सकता है। रिजर्व बैंक ने 26 अगस्त 2014 को इस संबंध में एक सूचना जारी की है। इसके मुताबिक—
  • जिन व्यक्तियों के पास कोई आधिकारिक रूप से मान्य दस्तावेज नहीं है वे बैंक में लघु खाता खोल सकते हैं। स्वयं आवेदक की ओर से सत्यापित फोटोग्राफ और बैंक अधिकारी की उपस्थिति में आवेदक के हस्ताक्षर करके लघु खाता खोला जा सकता है। आवेदक के निरक्षर होने पर हस्ताक्षर की बजाय अंगूठे के निशान लगाए जा सकते हैं।
  • लेकिन ऐसा खाता सिर्फ 12 महीने (एक साल) के लिए ही वैध (Valid) होगा। इसके बाद इसे फिर से 12 महीने के लिए इस शर्त पर जारी रखने की अनुमति होगी कि उसने खाता खोलने के 1 साल के भीतर, किसी वैध दस्तावेज के लिए आवेदन कर दिया है।
  • कभी भी सामान्य बचत खाते में करा सकते हैं परिवर्तित

    आप आगे चलकर कभी भी अपने जन-धन खाते को सामान्य बचत खाते में बदलवा सकते हैं। बस इसके लिए कुछ दस्तावेज और जमा करने पड़ सकते हैं। इसके बाद में सामान्य बचत खाते के हिसाब से बैलेंस व लेन-देन संबंधी नियमों का पालन करना होगा।
    वैसे भी अगर आपने जन-धन खाते के लिए निर्धारित अधिकतम बैलेंस और लेन-देन की सीमा को पार किया तो बैंक अपने आप आपका खाता सामान्य बचत खाते में तब्दील कर देगा। इसके लिए जरूरी प्रकियाएं भी आपको निपटानी पडेंगी।
कार्ययोजना

  • औसतन 3-4 गांवों के 1000-1500 परिवारों वाले देश के सभी ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों को सब-सर्विस एरिया (एसएसए) में शामिल करने का प्रस्ताव है। इसमें पूर्वोत्तर/पर्वतीय राज्यों को छूट दी जाएगी।
  • यह प्रस्ताव है कि अगले 3 वर्षों में प्रत्येक केंद्र की व्यवहार्यता को देखते हुए 2000 से अधिक आबादी वाले 74000 गांवों को स्वावलम्बन अभियान के अंतर्गत व्यापार प्रतिनिधियों द्वारा कवर किया जाएगा और ऐसे केंद्रों को पूर्ण शाखाओं के रूप में परिवर्तित करने पर विचार किया जाएगा जहां 1+1 / 1+2 कर्मचारी काम कर रहे हों।
  • समूचे देश में सभी 6 लाख गांवों को सर्विस एरिया के साथ जोड़ा जाएगा, जिनमें प्रत्येक बैंक सब-सर्विस एरिया वाले 1000 से 1500 परिवारों की जरूरतें एक निश्चित बैंकिंग बिंदु से करेगा। यह प्रस्ताव है कि सब-सर्विस क्षेत्रों को बैंकिंग केंद्रों अर्थात् शाखा बैंकिंग और शाखा रहित बैंकिंग के जरिए कवर किया जाएगा। शाखा बैंकिंग का अर्थ है, ईंट गारे से बना परंपरागत शाखाएं। शाखा रहित बैंकिंग के अंतर्गत एक नियत बिंदु व्यापार प्रतिनिधि एजेंट की सेवाएं शामिल हैं जो बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंक के प्रतिनिधि के रूप में काम करेगा।
  • योजना की कार्यान्वयन नीति यह है कि वर्तमान बैंकिंग ढांचे का उपयोग किया जाए और सभी परिवारों को कवर करने के लिए उसका विस्तार भी किया जाए। ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में अब तक कवर न हुए परिवारों के बैंक खाते खोलने के लिए मौजूदा बैंकिंग नेटवर्क को भलीभांति तैयार किया जाएगा। विस्तार कार्य के अंतर्गत 50000 अतिरिक्त व्यापार प्रतिनिधियों की व्यवस्था, 7000 से अधिक शाखाओं और 20000 से अधिक नए एटीएम भी पहले चरण के दौरान स्थापित करने का प्रस्ताव है।
  • यह देखा गया था कि सुप्त खातों पर बैंकों की लागत अधिक आती है और लाभार्थियों को कोई लाभ नहीं होता। इस तरह बड़ी संख्या में खोले गए खातों के सुप्त पड़े रहने के पिछले अनुभवों से सीख लेते हुए व्यापक योजना अनिवार्य है।
  • अतः नए कार्यक्रम में सभी सरकारी लाभों (केंद्र/राज्य/स्थानीय निकाय) को बैंकों के जरिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली के तहत लाने का प्रस्ताव है। इसके अंतर्गत एलपीजी योजना में डीबीटी फिर शामिल की जाएगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित महात्मा गांधी नरेगा कार्यक्रम को भी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना में शामिल किए जाने की संभावना है।
  • योजना के कार्यान्वयन में विभाग की सहायता के लिए एक परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता/समूह की सेवाएं ली जाएंगी।
  • यह भी प्रस्ताव है कि कार्यक्रम को दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर और प्रत्येक राज्य की राजधानी तथा सभी जिला मुख्यालयों में एक साथ शुरू किया जाए।
  • कार्यक्रम की प्रगति की रिपोर्टिंग/निगरानी के लिए एक वेब पोर्टल भी स्थापित किया जाएगा। विभिन्न पक्षों जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के विभागों, रिजर्व बैंक, नाबार्ड, एनपीसीआई और अन्य की भूमिकाओं को परिभाषित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों के व्यापार प्रतिनिधियों के रूप में ग्राम दल सेवकों की नियुक्ति का प्रस्ताव है।
  • दूर संचार विभाग से अनुरोध किया गया है कि वह कनेक्टिविटी कम होने या न होने की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करे। उन्होंने सूचित किया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश के 5.93 लाख गांवों में से करीब 50000 दूर संचार सम्पर्क के अंतर्गत कवर नहीं किए गए हैं।

प्रधानमंत्री जन-धन खाता की सीमाएं
Limitations Of PM Jan Dhan Account

  • 4 बार से ज्यादा पैसा निकालने पर शुल्क: एटीएम लेन-देन सहित एक महीने में आप ज्यादा से ज्यादा 4 बार पैसे निकाल सकते हैं। इससे ज्यादा बार पैसा निकालने पर बैंक आपसे शुल्क (10 रुपए प्रति निकासी) वसूलेगा। हालांकि, पैसा जमा करने के संबंध में ऐसा कोई प्रतिबंध या लिमिट नहीं है।
  • अधिकतम बैलेंस का प्रतिबंध: ऐसे खातों में एक साल के दौरान कुल जमा 1 लाख रुपए से अधिक नहीं हो सकती और किसी भी एक समय पर बैलेंस 50 हजार रुपए से अधिक नहीं रखा जा सकता।
  • अधिकतम लेन-देन का प्रतिंबध: एक महीने में कुल निकासी 10 हजार रुपए से अधिक नहीं हो सकती।
  • जीरो अकाउंट पर चेक ड्राफ्ट की सुविधा नहीं: मूल रूप से जन-धन खाता रखने के लिए किसी न्यूनतम बैलेंस की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप चेक या ड्राफ्ट की सुविधा प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आवश्यक बैंक बैलेंस भी रखना जरूरी होगा।
Note: न्यूनतम बैलेंस कितना होना चाहिए इसकी जानकारी आपको संबंधित बैंक शाखा में मिल जाएगी। बैंकों की वेबसाइट पर ऑनलाइन भी ये जानकारियां उपलब्ध रहती हैं।

प्रधानमंत्री जन धन योजना के लिए टोल फ्री नंबर
Toll Free Numbers For Jan Dhan Accounts

प्रधानमंत्री जन धन खाते के बारे में किसी शिकायत या परामर्श के लिए सरकार ने हेल्पलाइन नंबर/ Toll Free Numbers भी जारी किए हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर हेल्पलाइन नंबर | National Toll Free Numbers

  • 1800-180-1111
  • 1800-11-0001

राज्य स्तर पर टोल फ्री नंबर| State Level Toll Free Numbers

आंध्र प्रदेश 1800-425-8525
अंडमान-निकोबार द्वीप समूह 1800-345-4545
अरुणाचल प्रदेश 1800-345-3616
असम 1800-345-3756
बिहार 1800-345-6195
चंडीगढ़ 1800-180-1111
छत्तीसगढ़ 1800-233-4358
दादर-नगर हवेली 1800-233-1000
दमन-दीव 1800-233-1000
दिल्ली 1800-1800-124
गोवा 0832-241-6666
गुजरात 1800-233-1000
हरियाणा 1800-180-1111
हिमाचल प्रदेश 1800-180-8053
झारखंड 1800-345-6576
कर्नाटक 1800-4259-7777
केरल 1800-425-11222
लक्षद्वीप 1800-4259-7777
मध्य प्रदेश 1800-233-4035
महाराष्ट्र 1800-102-2636
नगालैंड 1800-345-3707
ओडिशा 1800-345-6551
पुदुचेरी 1800-4250-0000
पंजाब 1800-180-1111
राजस्थान 1800-180-6663
सिक्किम 1800-345-3256
तेलंगाना 1800-425-1825
तमिलनाडु 1800-425-4415
उत्तर प्रदेश 1800-102-4455 1800-223-344
उत्तराखंड 1800-180-4167
पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा 1800-345-3343
मेघालय 1800-345-3658

तो दोस्तों! उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जन-धन खाते से संबंधित आपकी जिज्ञासाओं का समाधान यहां हो गया होगा। भारत सरकार ने ऐसी ही कई अन्य उपयोगी योजनाएं लोगों की मदद या सामाजिक सुरक्षा के लिए चालू की हैं, जिनकी जानकारी आप हमारी साइट पर ले सकते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, अटल पेंशन योजना वगैरह। इनके अलावा कई अच्छी बचत योजनाएं भी हैं, जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम, मासिक आय योजना वगैरह।

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